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मध्य प्रदेश स्टाम्प ड्यूटी पंजीकरण संपत्ति

भोपाल स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण कैलकुलेटर

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मध्य प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री पर आमतौर पर 7.5% स्टाम्प ड्यूटी और 3% पंजीकरण शुल्क लगता है — यानी लगभग 10.5% कुल। नीचे कैलकुलेटर से अपनी संपत्ति के मूल्य पर अनुमान लगाएँ, फिर दरें, ज़रूरी दस्तावेज़ और SAMPADA पर पंजीकरण की प्रक्रिया पढ़ें।

कैलकुलेटर

स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण कैलकुलेटर (मध्य प्रदेश)

बाज़ार मूल्य या गाइडलाइन (सर्कल) रेट — जो ज़्यादा हो

अनुमान देखने के लिए संपत्ति का मूल्य डालें।

यह सिर्फ़ एक अनुमान है। असल शुल्क गाइडलाइन रेट, संपत्ति के प्रकार और स्थानीय निकाय पर निर्भर करता है। रजिस्ट्री से पहले आधिकारिक SAMPADA पोर्टल पर पुष्टि करें। दरें अंतिम सत्यापित: 3 जुलाई 2026

मध्य प्रदेश में दरें

  • स्टाम्प ड्यूटी: संपत्ति मूल्य का लगभग 7.5% (इसमें मूल स्टाम्प ड्यूटी के साथ नगरीय/जनपद उपकर शामिल माने जाते हैं)।
  • पंजीकरण शुल्क: लगभग 3%।
  • कुल: लगभग 10.5%।

दरें स्थानीय निकाय और संपत्ति के प्रकार से थोड़ी बदल सकती हैं, और समय-समय पर संशोधित होती हैं। मौजूदा दरें और गाइडलाइन रेट आधिकारिक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (SAMPADA) पर देखें।

यह कैसे जोड़ा जाता है

स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क रजिस्ट्री में लिखे मूल्य या सरकारी गाइडलाइन (सर्कल) रेट — जो भी ज़्यादा हो — पर लगते हैं। हर इलाक़े/कॉलोनी का गाइडलाइन रेट विभाग तय करता है, इसलिए सटीक अनुमान के लिए अपनी लोकेशन का गाइडलाइन रेट ज़रूर देखें। ऊपर का कैलकुलेटर सीधा प्रतिशत लगाकर एक तेज़ अनुमान देता है।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • विक्रय पत्र (सेल डीड) का मसौदा
  • क्रेता और विक्रेता के पहचान व पते के प्रमाण (आधार/पैन)
  • संपत्ति के दस्तावेज़ — पिछली रजिस्ट्री, खसरा/खतौनी या डायवर्ज़न, नक्शा
  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और गवाहों के पहचान प्रमाण
  • गाइडलाइन रेट के अनुसार गणना और भुगतान की रसीद

SAMPADA पर पंजीकरण कैसे करें

मध्य प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी अब SAMPADA 2.0 पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन होते हैं — दस्तावेज़ तैयार करना, ई-स्टाम्प/शुल्क भुगतान, स्लॉट बुकिंग और उप-पंजीयक कार्यालय में पेशी। पोर्टल और मार्गदर्शन के लिए पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग देखें।

MM

Manish Mahadware

Curious explorer from Bhopal. After ~20 years in IT, I now build websites, apps and AI-powered utilities for clients, make YouTube videos, and help people invest through mutual funds.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मध्य प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी कितनी है?
आमतौर पर संपत्ति के मूल्य का 7.5% स्टाम्प ड्यूटी और 3% पंजीकरण शुल्क — यानी लगभग 10.5% कुल। यह बाज़ार मूल्य या गाइडलाइन (सर्कल) रेट, जो ज़्यादा हो, पर लगती है।
स्टाम्प ड्यूटी किस राशि पर लगती है?
रजिस्ट्री में लिखे मूल्य (कंसीडरेशन) या सरकारी गाइडलाइन रेट — दोनों में से जो ज़्यादा हो, उस पर। इसलिए कम मूल्य लिखने से भी ड्यूटी गाइडलाइन रेट से कम नहीं होती।
क्या महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलती है?
यह दस्तावेज़ और मौजूदा अधिसूचना पर निर्भर करता है — कुछ मामलों में थोड़ी छूट बताई जाती है, पर यह हर रजिस्ट्री पर लागू नहीं होती। रजिस्ट्री से पहले SAMPADA पर पुष्टि करें।
स्टाम्प ड्यूटी कहाँ भरें?
मध्य प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी अब SAMPADA 2.0 पोर्टल (पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग) के ज़रिए ऑनलाइन होते हैं।