इस बात का प्रमाण कि आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं — प्रवेश, छात्रवृत्ति, नौकरी और राज्य कोटे के लिए ज़रूरी।
एक नज़र में
शुल्क
≈ ₹40 (MP Online / CSC कियोस्क से; साथ में मामूली सेवा शुल्क)
अनुमानित समय
आमतौर पर लगभग 15 कार्यदिवस (लोक सेवा गारंटी अधिनियम)
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड (और एक और पहचान/पता प्रमाण जैसे वोटर आईडी या राशन कार्ड)
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण — बिजली/पानी बिल, राशन कार्ड या किरायानामा
- निवास का स्व-घोषणा पत्र / शपथ पत्र (प्रारूप पोर्टल पर मिलता है)
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- छात्रों के लिए: स्कूल/कॉलेज आईडी या पिछली मार्कशीट, यदि माँगी जाए
कदम-दर-कदम
- MP e-District पोर्टल खोलें — आधिकारिक MP e-District पोर्टल पर पंजीकरण/लॉगिन करें (आधार आधारित)। खुद न करना चाहें तो किसी भी MP Online कियोस्क या CSC से भी आवेदन कर सकते हैं।
- 'मूल निवासी प्रमाण पत्र' चुनें — सेवा चुनें और अपने दस्तावेज़ों के अनुसार व्यक्तिगत व पते की जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें और शुल्क भरें — स्कैन किए दस्तावेज़ लगाएँ, ऑनलाइन मामूली शुल्क भरें और आवेदन/पावती क्रमांक नोट कर लें।
- सत्यापन — आवेदन की जाँच स्थानीय राजस्व कार्यालय (तहसीलदार/एसडीएम) करता है। किसी पूछताछ के लिए फ़ोन पास रखें।
- हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र डाउनलोड करें — स्वीकृति के बाद आवेदन क्रमांक से पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
मूल निवासी प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण है कि आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। इसकी ज़रूरत छात्रों को सबसे ज़्यादा पड़ती है — प्रवेश, छात्रवृत्ति और राज्य कोटे के लिए — पर यह राज्य सरकारी नौकरियों और कई योजनाओं में भी काम आता है।
सबसे तेज़ रास्ता आधिकारिक MP e-District पोर्टल है। अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज न हों, तो आपके पास का कोई भी MP Online कियोस्क या CSC केंद्र मामूली शुल्क पर यह कर देगा — वही दस्तावेज़ साथ ले जाएँ।
यह गाइड केवल सामान्य मदद के लिए है। शुल्क, समय और दस्तावेज़ों की सूची बदल सकती है — अपने मामले के लिए हमेशा आधिकारिक पोर्टल के निर्देश मानें।